लखनऊ: उत्तर प्रदेश में परिषदीय चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विधान परिषद चुनाव (Legislative council election) के मद्देनजर राजधानी लखनऊ (Lucknow) में आज सात अप्रैल से तीन दिनों तक शराब (Liquor) की दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ उन्नाव क्षेत्र विधान परिषद सीट के लिए वोटिंग नौ अप्रैल को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक आयोग के नियमों अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले से जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक आयोग के नियमों अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले से ही जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। आज सात अप्रैल शाम चार बजे से जिले की समस्त बीयर, अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें मतदान होने तक यानी 9 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेगी। कहीं पर भी किसी तरह से शराब की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई भी लाइसेंस धारक या अन्य किसी जगह पर शराब की बिक्री होती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने यह भी बताया कि आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आज शाम चार बजे से अपने-अपने सेक्टर में शराब की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखें। साथ ही पुलिस व प्रशासन के संपर्क में रहें। विधान परिषद चुनाव के वोटों की गिनती का काम 12 अप्रैल को होगा इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और सभी दुकानें बंद रहेंगी।