पटना। चारा घोटाले के मामले में जेल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले 4 जनवरी को रांची हाईकोर्ट ने लालू की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में लालू की तरफ से बढ़ती उम्र और सेहत को वजह बताते जमानत देने की बात कही गई।
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आपको बता दें न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद की जमानत याचिकाओं को खारिज करने का फैसला सुनाया।लालू प्रसाद ने देवघर-दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई थी। इस फैसले से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे राजद को बड़ा झटका लगने की आशंका है।
Jharkhand High Court rejects RJD chief Lalu Prasad Yadav’s bail plea in Fodder scam cases. (file pic) pic.twitter.com/sBgX54PEGo
— ANI (@ANI) January 10, 2019
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जानकारी के मुताबिक पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू प्रसाद को पूर्व में चाईबासा मामला (आरसी 20ए-96) में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू के सिर्फ 11 माह जेल में रहने के बाद भी जमानत प्रदान की थी।