Site icon News Ganj

कोविड-19: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जेल महानिदेशकों से 20 मार्च तक मांगा जवाब

कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का प्रकोप आज पूरी दुनिया में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सभी भयवित है। इस महामारी ने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया है। इसी को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के जेल महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी कर कोविड-19 के मद्देनजर उठाए एहतियाती कदमों पर 20 मार्च तक जवाब मांगा है। न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 23 मार्च को एक जिम्मेदार अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है जो इस पूरे मामले में शीर्ष अदालत की सहायता कर सके।

ओडिशा से मिला कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मामला, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती

न्यायालय ने कहा कि कुछ राज्यों ने महामारी कोविड-19 के मद्देनजर कदम उठाए हैं लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी ही हैं जिन्होंने उचित उपाय नहीं किए हैं। जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भीड़ सबसे बड़ी समस्या है और यह कोरोना वायरस फैलने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले का स्वत: संज्ञान लेने के कारणों को बताएगा। हमें कुछ दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है और कोरोना वायरस के मद्देनजर जेलों के क्षमता से अधिक कैदी होने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिएं।

Exit mobile version