टेक डेस्क। टिकटॉक पर अश्लील सामग्री को लेकर केंद्र को उसके डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल का सुनवाई करेगा उच्चतम नयायालय। तुरंत सुनवाई करने से सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया था।
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आपको बता दें मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को इस ऐप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री परोसे कराए जाने का हवाला देते हुए केंद्र को ‘टिक टॉक’ ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। जिसमें इस आधार पर टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि इसमें कथित रूप से ऐसी सामग्री है जो ‘संस्कृति का अपमान तथा अश्लील सामग्री को बढ़ावा’ देती है।
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जानकारी के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा था कि सही समय पर याचिका की सुनवाई की जाएगी। टिक टॉक के वीडियोज में अश्लील सामग्री को लेकर हमेशा से लोगों की शिकायत रही है। अदालत ने सरकार से पूछा था कि क्या वह ऐसा कोई कानून लाएगी जिससे बच्चों को साइबर क्राइम बचाया जा सके और उन्हें इससे दूर रखा जा सके।