नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी समेत विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई कर रहा है।
Delhi High Court begins hearing the petition relating to various issues, including oxygen supply in the wake of rise in #COVID19 cases in the national capital. pic.twitter.com/w2pQLa0aOd
— ANI (@ANI) April 29, 2021
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार (Kejriwal Government) ने हाई कोर्ट को बताया कि इन प्लांट को स्थापित करने के लिए जो काम होना था, उस पर काम नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार (Kejriwal Government) के वकील ने अदालत से कहा कि केंद्र सरकार से पूछा जाए कि पिछले तीन दिनों में उसने क्या किया है सिर्फ अदालत में यह कहने के सिवा की हम ये कह रहे हैं.
दिल्ली सरकार (Kejriwal Government) की तरफ से सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कोर्ट में कहा कि नई तकनीकों को तलाशा जा रहा है। राहुल मेहरा ने कहा कि हाई कोर्ट ने हमारे अधिकारियों से कहा था कि वे प्लांट के एलोकेशन को लेकर केंद्र के अधिकारी को लेटर लिखे, लेकिन हमें ऐसा करने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जरूरत 490 एमटी ऑक्सीजन नहीं है। बेड की उपलब्धता को देखते हुए हमने कहा था कि हमारी जरूरत 700 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है।
वहीं, दिल्ली सरकार (Kejriwal Government) के वकील ने कहा कि दूसरी तरफ कुछ संवेदना होनी चाहिए। तुषार मेहता ने दलीलों पर आपत्ति जताते हुए उन्हे रोकने की कोशिश की। मेहरा ने कहा कि दिल्ली की जनता परेशान होती रहेगी और केंद्र जैसा चाहेगा, वैसा आवंटन करता रहेगा।