फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस पोस्ट को हटा दिया है, जिसमें रेप पीड़िता के परिजनों की कथित तौर पर पहचान उजागर हुई थी।बता दें कि एनसीपीसीआर ने मंगलवार को ही बताया था कि दोनों प्लेटफॉर्म ने राहुल को इस पोस्ट को खुद से हटाने की चेतावनी भी दी थी। फेसबुक ने बताया था कि पोस्ट किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 288ए के तहत गैरकानूनी है।
National Commission for Protection of Child Rights writes to Facebook, asking to remove a video posted on Congress MP Rahul Gandhi's Instagram profile, revealing identify of a 'minor girl victim's family' & to take 'appropriate action' against his his profile for violating JJ Act pic.twitter.com/x76dXaUCrv
— ANI (@ANI) August 13, 2021
एनसीपीसीआर ने पिछले हफ्ते ही फेसबुक से कहा था कि वह रेप पीड़िता के परिजनों की कथित तौर पर पहचान उजागर करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे। इससे पहले एनसीपीसीआर ने ट्विटर से इसी मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद कर दिया था।
एनसीपीसीआर ने कहा कि ये वीडियो जेजे एक्ट का उलंघन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीपीसीआर ने फेसबुक इंडिया (ट्रस्ट एंड सेफ्टी) के प्रमुख को पत्र लिखते हुए 17 अगस्त को 5 बजे से पहले वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिए कार्रवाई को लेकर जानकारी देने को कहा है।
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बता दें कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट इसी वीडियो को लेकर सस्पेंड किया जा चुका है। इस वीडियो में वह अपनी कार में रेप पीड़िता के परिवार से मिलते हुए दिख रहे हैं. राहुल गांधी पिछले कई दिनों से ट्विटर पर कोई ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष और कांग्रेस इसे लेकर ट्विटर और सरकार पर हमलावर है।