नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जमात-उद-दावा (JuD) के नेता हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भारत (India) के खिलाफ साजिश रचने और युवाओं को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियार उठाने के लिए उकसाने के लिए आतंकवादी घोषित किया है। केंद्र द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, तल्हा सईद (Talha Saeed) पाकिस्तान भर में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के विभिन्न केंद्रों का सक्रिय रूप से दौरा कर रहा है और अपने उपदेशों के दौरान, वह अन्य पश्चिमी देशों में भारत, इज़राइल, अमेरिका और भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता है।
MHA issues a notification declaring Hafiz Talha Saeed, son of Hafiz Mohammad Saeed, a senior leader of Lashkar-e-Taiba (LeT) and head of the cleric wing of the LeT, as a designated terrorist under the provisions of the UAPA Act 1967 pic.twitter.com/Cxo2OKtoqf
— ANI (@ANI) April 9, 2022
“हाफ़िज़ मोहम्मद सईद का बेटा हाफिज़ तल्हा सईद, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक वरिष्ठ नेता है और लश्कर-ए-तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है। “एलईटी सीरियल नंबर 5 पर यूएपीए अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत एक आतंकवादी संगठन है। तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों में लश्कर द्वारा हमलों की भर्ती, धन संग्रह, योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।
यह भी पढ़ें: मैं सत्ता के केंद्र में पैदा हुआ था लेकिन इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है: राहुल गांधी
आदेश में कहा गया है, “केंद्र सरकार का मानना है कि तल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और उसे यूएपीए अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।”