लखनऊ: प्रदेश के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार (Urban employment) एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री ए0के0 शर्मा (AK sharma) ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों में आउटसोर्सिंग/ठेके के माध्यम से नियोजित सफाई श्रमिकों/कार्मिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ा दी है। अब इनको 366.54 रूपये प्रतिदिन की दर से मानदेय मिलेगा।
इनके मानदेय मेें 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 30 रूपए की बढ़ोत्तरी की गयी है। इससे पहले इन्हें 336.85 रूपये प्रतिदिन मानदेय मिल रहा था। इस प्रकार अब सफाई कार्मिकों को 8758 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर 9530 रूपए प्रतिमाह मिलेंगे।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप प्रदेश सरकार ने व्यवस्था के अंतिम पायदान पर कार्यरत कार्मिकों की परेशानियों को देखते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की है। इससे उनको स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार एवं बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में सहायता मिलेगी और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कल्याणकारी फैसले से निकायों में कार्यरत कार्मिकों एवं उनके परिवार में खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से अपर मुख्य सचिव, नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे ने इस सम्बंध में शासनदेश जारी कर दिया है। इससे पहले मार्च, 2021 में 336.85 रूपए प्रतिदिन सफाई कार्मिकों का मानदेय तय किया गया था।
वर्तमान में श्रम विभाग की पहल पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से रखे गये सफाई श्रमिकों/कार्मिकों की मूल मजदूरी, देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते एवं दैनिक मजदूरी दर के निर्धारण के आधार पर इस मानदेय को बढ़ाया गया है।
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नगर विकास मंत्री ने कहा कि शासनादेश में व्यवस्था की गयी है कि नगर आयुक्त, नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा इस बढ़ी हुई धनराशि को नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता/ठेके के माध्यम से नियुक्त सफाई श्रमिकों/कार्मिकों को बिना किसी कटौती के भुगतान कराया जायेगा।
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