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सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, तो उसकी सरकार करेगी वसूली : सीएम योगी

बजट 2020

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कानपुर। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में कानपुर में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएए के नाम पर कांग्रेस, सपा, वामपंथी दल और कई संगठन दुष्प्रचार में लगे हैं। योगी ने कहा कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस रवैये से दुश्मनों के हौंसले बुलंद हैं, लेकिन हम ये साजिश सफल नहीं होने देंगे।

सीएए का विरोध कर आईएसआई एजेंटों की देश में इंट्री कराने की है साजिश

योगी ने कहा कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यूपी में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर रिकवरी के आदेश हैं, लिहाजा अब विपक्ष रिकवरी के डर से महिलाओं को आगे कर प्रदर्शन करवा रहा है। सीएम बोले कि सीएए का विरोध करने के पीछे की मंशा आईएसआई एजेंटों की देश में इंट्री कराने की है। सीएए के विरोध में महिलाएं धरने पर बैठ रहीं हैं और आदमी घर में सो रहा है। लोकतंत्र में धरना व प्रदर्शन का मतलब शांति से हक के लिए बात रखना है, लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी वसूली होगी।

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यूपी की धरती पर कश्मीर वाले आजादी के नारे लगाएंगे तो उन पर लगेगा देशद्रोह का केस 

सीएम योगी ने कहा कि  यूपी की धरती पर कश्मीर वाले आजादी के नारे लगाएंगे तो उनपर देशद्रोह का केस लगेगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के पाप को घर-घर जाकर बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘मोदी है तो मुमकिन है’ का नारा सच साबित हुआ है। पिछले छह महीनों में जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रहित में कदम उठाए हैं, वह आजादी के वक्त ही उठा लेने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों ने इन मुद्दों को सुलझाने की जगह वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी देशहित के मामलों में सियासत नहीं करती है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की परंपरा रही है जो शरण में आए उनकी रक्षा करना। जिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है सीएए उनके लिए कानून है जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए हिन्दू, ईसाई, सिख, महत्वपूर्ण नहीं हैं।

विपक्ष वोटबैंक के लिए लोगों को किया गुमराह

सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, तीन तलाक की कुप्रथा खत्म करने, 500 साल से चले आ रहे राम मंदिर विवाद का हल और पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह दुष्प्रचार ठीक वैसा ही है। जैसे भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। वहां मौजूद सभी ज्ञानी और बड़े लोग चुप रहे। हम कांग्रेस, सपा व बसपा के दुष्प्रचार में सहभागी नहीं होंगे। हम घर-घर जाकर इस कानून के बारे में लोगों को बताएंगे।

किसान को उचित मार्गदर्शन मिले तो यूपी की धरती सोना उगले

सबसे पहले सीएम योगी सीएसए कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने जीरो बजट खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने के साथ गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य से भी मुलाकात की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान को उचित मार्गदर्शन मिले तो यूपी की धरती सोना उगले। गौ आधारित प्राकृतिक खेती से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। पहली बार बजट में शून्य बजट खेती के लिए व्यवस्था करना सराहनीय है। धरती मां की उर्वकता बढाने में गौ आधारित प्राकृतिक खेती उपयोगी है।

प्रदेश में जैविक फसल के लिए हर कमिश्नरी में टेस्टिंग लैब खोली जाएगी

सीएम योगी ने कहा कि उत्तम नस्ल के गोवंश के लिए सरकार मदद देगी। उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा के दौरान पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होगा। वह नमामि गंगा योजना के लिए पीएम मोदी के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के लिए कानपुर सबसे खराब प्वॉइन्ट था। कानपुर के सीसामऊ नाला में एक बूंद भी सीवेज नहीं गिर रहा। सीसामऊ नाले में मीडिया ने बारिश के पानी को सीवेज दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैविक फसल के लिए हर कमिश्नरी में टेस्टिंग लैब खोली जाएगी।

क्या है नागरिकता संशोधन कानून (CAA)?

भारत देश का नागरिक कौन है, इसकी परिभाषा के लिए साल 1955 में एक कानून बनाया गया जिसे ‘नागरिकता अधिनियम 1955’ नाम दिया गया। मोदी सरकार ने इसी कानून में संशोधन किया है जिसे ‘नागरिकता संशोधन बिल 2016’ नाम दिया गया है। पहले ‘नागरिकता अधिनियम 1955’ के मुताबिक, वैध दस्तावेज होने पर ही लोगों को 11 साल के बाद भारत की नागरिकता मिल सकती थी।

किन देशों के शरणार्थियों को मिलेगा फायदा?

इस कानून के लागू होने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी यानी हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। मतलब 31 दिसंबर 2014 के पहले या इस तिथि तक भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। नागरिकता पिछली तिथि से लागू होगी।

देश में कहां-कहां लागू नहीं होगा ये कानून?

नागरिकता संशोधन बिल की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगा (जो स्वायत्त आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित है), जिनमें असम, मेघायल, त्रिपुरा और के क्षेत्र मिजोरम शामिल हैं। वहीं ये बिल उन राज्यों पर भी लागू नहीं होगा, जहां इनर लाइन परमिट है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम।

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