नई दिल्ली। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) संशोधन बिल पेश किया है। संशोधन पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं जो संशोधन लाया हूं उसके तहत एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आवास में रहने वालों के लिए ही होगी। इसके अलावा कोई पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहते हैं। उन्हें सिर्फ पांच साल की अवधि तक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त होगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि सरकार इनकी जीवन से समझौता कर रही है।
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गृह मंत्री ने बताया कि एसपीजी का गठन 1985 में बनी एक कमेटी के आधार पर हुआ था। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। 1985-88 तक एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी। 1988 में एक कानून बना, जिसके तहत एसपीजी काम करने लगी।
Union Home Minister Amit Shah, in Lok Sabha: SPG cover will also be given to a former Prime Minister and his family, living at a residence allotted by the government, for a period of 5 years. (2/2) pic.twitter.com/Bzn9NjH4qH
— ANI (@ANI) November 27, 2019
बता दें कि मौजूदा एसपीजी बिल में पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा दिए जाने की मियाद तय नहीं है। ऐसे में एसपीजी सुरक्षा का दायरा काफी बड़ा हो जाता है। इससे मौजूदा पीएम की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। मंत्री ने कहा कि इस बिल में संशोधन जरूरी था ताकि एसपीजी गठन के मूल में निहित पीएम की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री बेहद महत्वपूर्ण पद है और उनकी सुरक्षा सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सर्वोपरि है।
बता दें कि कुछ हफ्ते पहले सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा समाप्त कर उन्हें सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा दिया गया था। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा भी हटा ली गई थी। इससे नाराज कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।