पहले खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
बता दें कि पिछले 26 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दीप के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत हैं।
सिद्धू (Deep Sidhu) पर लोगों को भड़काने का आरोप
दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धू (Deep Sidhu) ने लोगों को भड़काया जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने कहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। लाल किले पर झंडा फहराया गया। दीप सिद्धू (Deep Sidhu) दंगों में सबसे आगे था। लाल किले पर 140 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। उनके सिर पर तलवारों से चोटें आईं।दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वीडियो में साफ दिख रहा कि दीप सिद्धू झंडे और लाठी के साथ लाल किले में घुस रहा था। वो जुगराज सिंह के साथ था।