वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले पर सुनवाई आज जिला अदालत (Varanasi court) में फिर से शुरू होगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि यह विचारणीय है। वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (Mosque) की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया था कि हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे की स्थिरता पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित है।
याचिकाकर्ता महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील के अनुसार, 30 मई को, वाराणसी जिला न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई को 4 जुलाई तक हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी थी। इससे पहले जिला न्यायाधीश की अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी कांप्लेक्स मामले की सुनवाई तय करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार होगी।
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ज्ञानवापी मस्जिद पर दीवानी वाद के दावों को खारिज करने की मांग करने वाले मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो सकीं और यह आज भी जारी रहेगी। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग (भगवान शिव का प्रतिनिधित्व) की खोज की गई थी और मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि संरचना मस्जिद के वुज़ू खाना क्षेत्र में फव्वारे का हिस्सा थी।