नई दिल्ली। सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद अगर आप जूलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वूपर्ण है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जल्द ही पुराने सोने और जूलरी को बेचने पर जीएसटी लग सकता है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने शुक्रवार को बताया कि राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन चुकी है।
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सोने की कीमत बाजार में जूलरी के वजन और कैरेट से हिसाब से अलग होती हैं। लेकिन, सोने की जूलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3 फीसदी GST लगता है। जूलरी की पेमेंट आप किसी भी मोड में करेंगे, 3 फीसदी GST आपको चुकाना होगा।
शायद ही लोग जानते हों कि सोना खरीदने के साथ ही सोना बेचने पर भी टैक्स लगता है। बेचते वक्त यह देखा जाता है कि जूलरी आपके पास कितने वक्त से है, क्योंकि उस अवधि के हिसाब से उस पर टैक्स लागू होगा। सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा।
सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब खरीद की तारीख से 3 साल के अंदर आप जूलरी बेचते हैं। STCG के नियम के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा। जूलरी बेचने पर आपकी जितनी कमाई हुई है उस कमाई पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटेगा।
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3 साल या उससे ज्यादा पुरानी जूलरी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स भरना होगा। LTCG के मुताबिक, टैक्स की दर 20.80 फीसदी होगी। पिछले बजट में ही LTCG पर सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया है। टैक्स की दर में सेस शामिल है। हालांकि, उससे पहले तक सोना बेचने पर 20.60 फीसदी LTCG लगता था।