टेक डेस्क। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कथित तौर पर Google और Apple को अपने App Stores से चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लिकेशन टिक टॉक को हटाने के लिए कहा है। 3 अप्रैल को दिये गए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर TikTok की याचिका को खारिज कर दिया था।
ये भी पढ़ें :-Tik tok ऐप पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार
आपको बता दें मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसे ऐप्स के जरिए ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ उपलब्ध कराए जाने पर चिंता जताई थी। टिक टॉक ने आदेश को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है अपने बचाव में टिक टॉक का कहना है कि उसे ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
ये भी पढ़ें :-आरबीआई से दिल्ली हाईकोर्ट से मांगा जवाब, बिना मंजूरी कैसे चल रहा है Google Pay
जानकारी के मुताबिक टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी।वहीँ अपने बचाव में, TikTok का कहना है कि इसे उस तरह की सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।