बिजनेस डेस्क. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है. कुछ दिनों पहले आयकर विभाग ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम के तहत इनकम टैक्स में छूट का फाएदा मिलेगा. CBTD का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी LTC के रूप में प्रति व्यक्ति दोनों तरफ के किराये पर अधिकतम 36,000 रुपये कैश अलाउंस का पेमेंट होने पर इनकम टैक्स में कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद इस छूट का लाभ दिया जाएगा.
पर्याप्त भंडार के बावजूद क्यों आया आलू की कीमतों में उछाल?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा कि गैर-केंद्र सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए LTC किराये के बराबर कैश पेमेंट होने पर इनकम टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि गैर-केंद्रीय कर्मचारियों में राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं। यह सभी इस लाभ को लेने के योग्य होंगे लेकिन इसके लिए उन्हें CBDT द्वारा LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत टैक्स छूट लेने को लेकर सूचीबद्ध की गई शर्तों पर खरा उतरना होगा।