पणजी। परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि नया मोटर वाहन कानून (New Motor Vehicle Law) एक मई से लागू किया जाएगा। प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने गुरूवार को कहा कि कानून को लागू करने की नयी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
गोवा सरकार (Goa) ने मोटर वाहन कानून के तहत नए बदलावों को एक मई से लागू करने के अपने फैसले को टालने का निर्णय लिया हैं। इन नए बदलावों में यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाना शामिल है। मुख्यमंत्री (CM Pramod Sawant) प्रमोद सावंत ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कानून मोटर वाहन चलाने वालों के लिए सख्त है और महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके कार्यान्वयन पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है।
परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि नया मोटर वाहन कानून एक मई से लागू किया जाएगा। सावंत ने गुरूवार को कहा कि कानून को लागू करने की नयी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम अपने फैसले के बारे में केंद्र और उच्चतम न्यायालय को सूचित करेंगे।’’प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तानावडे ने गुरुवार को राज्य सरकार से कोविड-19 महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए इस कानून को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
नए एक्ट को स्थगित करने का लिया गया फैसला
बीजेपी (BJP) अध्यक्ष सदानंद तनावड़े के गुरुवार की सुबह राज्य सरकार से अपील की थी कि वह नए नियम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें क्योंकि कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा है और इस स्थिति पर गौर किया जाना चाहिए। इसके बाद नए एक्ट को स्थगित करने का फैसला लिया गया।
तानावडे ने कहा कि लोग महामारी के कारण पहले ही वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं और यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना वसूलने से उन पर और असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि भारी जुर्माना लगाने से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता आएगी। इसके बजाय सरकार को यातायात नियमों और उनका पालन करने की जरूरत के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए।