लखनऊ: प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने बताया कि उपभोक्ता हित में आज से ऊर्जा शक्ति व्यवस्था शुरू हो गयी है। इसके तहत जिस विद्युत कम्पनी (Power company) के क्षेत्र की शिकायत होगी, उसी नम्बर पर उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जा सकती है। वहां पर शिकायतों का अपेक्षित निस्तारण न होने पर, राज्य स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम (Control room) के नं. पर शिकायत की जा सकेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।
ऊर्जा मंत्री ने सभी सम्बंधित विद्युत कम्पनियों के प्रबंध निदेशक एवं सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाय तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण पर ध्यान दें। उन्होंने इस व्यवस्था को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए सभी डिस्कॉम को यह भी निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में आने वाले सभी जिलोें के विभागीय अधिकारियों एवं विद्युत उपकेन्द्र के प्रभारी अधिकारियों के मो.नं. को जनता की जानकारी के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित कराया जाय।
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इसके अलावा यह भी निर्देशित किया गया है कि समस्त विद्युत उपकेन्द्रों एवं फीडरों पर जिम्मेदार अधिकारियों के सम्पर्क नं. भी प्रदर्शित किये जाएं। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत विभाग के सभी डिस्कॉम एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों का प्रयास यह होना चाहिए कि शिकायत जिस स्तर की है, उसी स्तर पर उसका निस्तारण किया जाय। अगर शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर के कन्ट्रोल रूम में शिकायत करना पड़े, तो यह माना जायेगा कि निचले स्तर पर कार्य में शिथिलता रही है और इस स्थिति में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।