नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड बनवाना और आसान होगा। नीति आयोग में उद्योगपतियों से संवाद करके समय उन्होंने यह बात कही है।
Finance Minister Nirmala Sitharaman during interaction with industrialists at NITI Aayog, in Delhi: The process of obtaining PAN card will be made simpler. pic.twitter.com/hXmysMioP2
— ANI (@ANI) February 14, 2020
इस दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि जो विचारों के लिए ग्रहणशील है और जहां आप सभी अपने विचार साझा कर सकते हैं। बैठक में सभी को आश्वस्त करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पैन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर उठा सकता है इसका लाभ
वित्तमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। उसे इसके लिए आधार संख्या देना होगा। इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी से आधार की जानकारियों का सत्यापन होगा और तत्काल पैन जारी हो जाएगा और उपभोक्ता अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे।
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उल्लेखनीय है कि सरकार ने पैन धारकों के लिए पैन के साथ-साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं। हालांकि 27 जनवरी,2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा था। इसकी समय सीमा 31 मार्च,2020 को समाप्त हो रही है। नई सुविधा से करदाताओं को आवेदन फॉर्म भरने और उसे कर विभाग में जमा कराने से छुटकारा मिलेगा। कर विभाग को भी डाक के जरिए पैन कार्ड उपभोक्ताओं के पते पर भेजने से छुटकारा मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक फरवरी को पेश आम बजट 2020-21 में पैन आवंटन करने की प्रक्रिया को आसान करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक फरवरी को पेश आम बजट 2020-21 में पैन आवंटन करने की प्रक्रिया को आसान करने का प्रस्ताव किया गया था। बजट में कहा गया था कि इसके लिए आधार के जरिए तत्काल आधार पर स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही सीतारमण ने उद्योगपतियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि 31 मार्च तक प्रमोटरों (अचल संपत्ति कंपनियों) का कर अवकाश 12 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा था कि इस महीने से पैन कार्ड ऑनलाइन मिलने लगेगा। इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इसलिए लोगों को लंबा चौड़ा फॉर्म भरने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।।
एक अप्रैल के बाद रद्द हो सकता है आपका पैन कार्ड
सरकार ने पैन धारकों के लिए पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं। हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा था। इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है। यानी अगर आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो एक अप्रैल के बाद आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है।