2020-21 का वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब मात्र 7 दिन बाकी हैं। दून नगर निगम (Doon Municipal Corporation) प्रशासन ने एक बार फिर करदाताओं को छूट का लाभ दे दिया है। नगर निगम (Doon Municipal Corporation) का राजस्व अधिक से अधिक आ सके उसके लिए नगर निगम प्रशासन ने 31 मार्च तक हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट दे ही है। यानी आप अपने हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा कर सकते हैं। साथ ही निगम प्रशासन ने बड़े बकायेदारों को चेतावनी नोटिस भी भेज दिया है। नोटिस के मुताबिक अगर टैक्स बकायेदारों ने 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया तो नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि पिछले 2019-20 वित्तीय वर्ष में नगर निगम (Doon Municipal Corporation) में 50 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ था लेकिन इस 2020-21 के वित्तीय वर्ष में अभी तक सिर्फ 31 करोड़ का टैक्स जमा हो पाया है। ऐसे में एक हफ्ते में अधिक से अधिक टैक्स जमा हो सके, उसके लिए नगर निगम प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के चलते एक बार फिर निगम प्रशासन ने करदाताओं को 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने के लिए 20 प्रतिशत की छूट दे दी है।
नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे के अनुसार
सभी बड़े बकायेदारों को टैक्स जमा करने के लिए फाइनल नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि बकायेदार निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं करते हैं तो नगर निगम अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इसलिए निगम प्रशासन (Doon Municipal Corporation) द्वारा करदाताओं को हाउस टैक्स में 20 प्रतशित की छूट की अवधि को बढ़ाते हुए 31 मार्च तक कर दिया है। करदाता 31 मार्च तक हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत छूट के साथ टैक्स जमा करा सकते हैं।