नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को 19 मई तक रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनावों के लिए रिलीज में देरी करना ही सही होगा।
EC: Election Commission is of the view that the movie 'PM Narendra Modi' should not be released till May 19. Poll Body officials say delaying the release will be in the interest of free and fair Lok Sabha elections. pic.twitter.com/x2566ZFxDE
— ANI (@ANI) April 25, 2019
चुनाव आयोग ने 19 मई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ को 20 पृष्ठों की अपनी एक रिपोर्ट सौंपी
बता दें कि चुनाव आयोग ने 19 मई को चुनाव समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस बायोपिक में विषय के प्रति अनावश्यक भक्ति दिखाई गई है। चुनाव प्रचार के दौरान इसकी सार्वजनिक स्क्रीनिंग चुनावी संतुलन को एक ओर झुका देगी। चुनाव आयोग ने अभिनेता विवेक ओबराय अभिनीत फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ को 20 पृष्ठों की अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है।
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आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि ‘बायोपिक’ में एक व्यक्ति की महिमा का गुणगान
आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि ‘बायोपिक’ में एक ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है। चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान इसकी सार्वजनिक स्क्रीनिंग एक खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे कई दृश्य हैं जिसमें एक बड़ी विपक्षी पार्टी को खराब तरीके से दिखाया गया है। उसके नेताओं को इस तरह से चित्रित किया गया है कि उनकी पहचान दर्शकों को साफ तौर पर जाहिर होगी।
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पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग की इजाजत चुनाव के आखिरी दिन 19 मई तक नहीं देनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की सुनवाई में चुनाव आयोग को अपने पहले के आदेश पर फिर से विचार करने और बायोपिक देखने के बाद उसकी रिलीज पर देश भर में प्रतिबंध लगाने पर एक फैसला करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह (बायोपिक) जीवनी से कहीं अधिक है और यह संतचरित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग की इजाजत चुनाव के आखिरी दिन 19 मई तक नहीं देनी चाहिए।