लखनऊ। संविधान दिवस (Constitution Day) के अवसर पर नगरीय निकाय निदेशालय में निदेशक, नगरीय निकाय अनुज कुमार झा ने निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई और देश व आमजन के प्रति कर्तव्यों का बोध कराया। इस अवसर पर उन्होंने संविधान की उद्देशिका का पाठन कराते हुए संविधान निर्माताओं को नमन भी किया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर,1949 को देश ने अपना भावी संविधान अपनाया, जो बाद में 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और शशक्त संविधान है। जब इसकी रचना की गयी, तब इसमें 251 पन्ने, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 08 अनुसूचिया थीं। समय समय पर इसमें संशोधन भी किये गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में करीब 500 पन्ने, 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
निदेशक अनुज कुमार झा ने कहा कि किसी राज्य का संविधान (Constitution) मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है, जिसके आधार पर राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की प्रेरणा व शक्ति देता है।
उन्होंने कहा कि भारत का संविधान (Constitution) देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का उल्लेख होता है। यह भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं।
भारत के संविधान (Constitution) के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए तय किए गए उसके मूलभूत कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तो यह बाबा साहेब डॉo भीमराव अंबेडकर के प्रति, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति और भारत के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
नगरीय निकाय निदेशालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अपर निदेशक एसबीएम-यू ऋतु सुहास (आईएएस), अपर निदेशक (प./क.) डॉ. असलम अंसारी, सहायक निदेशक गिरीश द्विवेदी, सहायक निदेशक अजय त्रिपाठी, सहायक निदेशक सविता शुक्ला समेत सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।