दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी व JNU के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद की जमानत याचिका 23 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। इससे पहले 7 अगस्त को उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई टल गई थी। जानकारी के मताबिक जज के अचानक छुट्टी पर जाने के कारण उमर खालिद की जमानत याचिका टल गई है। बात दें कि उमर दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी है, दिल्ली पुलिस द्वारा उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है और UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोप के मुताबिक खालिद ने लोगों को भड़काऊ भाषणों के जरिए दंगे कि लए उकसाया है।इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उमर कालि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया था। खालिद की जमानत याचिका के जवाब में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले में दायर चार्जशीट के हवाले से अदालत में आरोप के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामाल दिखाएगा। पुलिस ने याचिक का विरोध करते हुए कहा था कि यह मामला एक बड़ी साजिश से संबंधित है।
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उमर खालिद पर अन्य भी कई आरोप लगे हैं, जैसे नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) के खिलाफ प्रदर्शनों में खालिद ने राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि स्थानों पर हिस्सा लिया था और खालिद पर इस दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। आरोप के मुताबिक खालिद ने लोगों के भड़काऊ भाषणों के जरिए दंगे कि लए उकसाया है।