माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए नए आईटी कानूनों के अनुपालन के तहत निर्धारित पदों के लिए चार अगस्त को स्थायी नियुक्तियां की गई हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि हमें इसकी पुष्टि करने की जरूरत है। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
ट्विटर ने अदालत को बताया कि नए आईटी नियमों के तहत एक चीफ कंप्लायंस अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की स्थायी आधार पर नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि, अदालत ने कहा कि ट्विटर की ओर से दायर किया गया हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं है और वह यह सुनिश्चित करे कि इसे रिकॉर्ड में लाया जाए।
ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवय्या ने कहा कि कंपनी ने सीसीओ (चीफ कंप्लायंस अधिकारी), आरजीओ (क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी) और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों पर चार अगस्त को नए आईटी कानूनों के अनुपालन में स्थायी आधार पर नियुक्तियां कर दी हैं।
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इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या अब ये अनुपालन में हैं।इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें इसकी पुष्टि करने की जरूरत है।