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दिल्ली हिंसाः हाईकोर्ट ने केंद्र चार हफ्ते में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

delhi high court

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नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा से जुड़े भडकाऊ भाषण मामले पर गुरुवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह सारे वीडियो देख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हालात सामान्य होने तक हस्तक्षेप करने की कोई हड़बड़ी नहीं

आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हालात सामान्य होने तक हस्तक्षेप करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बीजेपी के तीनों नेताओं के नफरत भरे कथित भाषणों को लेकर एफआईआर दर्ज करने के लिए केंद्र और पुलिस को याचिका पर जवाब दाखिल करने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आगजनी, लूटपाट और हिंसा में हुई मौतों के संबंध में अब तक 48 एफआईआर दर्ज की गई है।

तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ अभी मामला दर्ज नहीं कर सकते

भड़काऊ भाषण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई में दिल्ली पुलिस के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ अभी मामला दर्ज नहीं कर सकते। तुषार मेहता ने कहा कि कल 15 दिन पहले से लेकर 1 महीने पहले तक उन मामलों में केस दर्ज़ करने को लेकर एक आदेश दिया गया। हम सिर्फ 1-2 लोगों के ख़िलाफ़ ही जल्दबाजी में मामला दर्ज नहीं कर सकते। हमको ऐसे बहुत सारे इस तरह के बयान मिले हैं, हमें सबकी जांच करनी होगी और अभी उसके लिए सही माहौल नहीं है, क्योंकि अभी हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है।

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