Hijab

हिजाब मामले में कोर्ट ने किया तुरंत सुनवाई से इनकार

334 0

नई दिल्ली: हिजाब (Hijab) विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका पर जल्दी सुनवाई का आग्रह करने वाले वरिष्ठ वकील देवदत्त कामथ (Devdutt Kamath) से कहा कि वह इस केस को संवेदनशील न बनाएं। आपको बता दें कि छात्राओं ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

मेंशनिंग के दौरान इस याचिका पर गुरुवार को याची छात्राओं के वकील देवदत्त कामथ ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण से कहा कि यह मामला अर्जेंट हैं, विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका साल खराब हो जाएगा इसलिए इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें : IPL 2022 से पहले धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी को किया अलविदा

परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं

वकील देवदत्त कामथ से कोर्ट के जस्टिस एनवी रमण ने कहा, इस मामले का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है, मामले को संवेदनशील न बनाया जाए। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली छात्राओं की याचिका खारिज होने के बाद से कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया था।

यह भी पढ़ें : मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में Takeuchi संभालेंगे कार्यभार

Related Post

NEET UG

NEET UG परीक्षा नहीं होगी दोबारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- खामी के पर्याप्त सबूत नहीं

Posted by - July 23, 2024 0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं…

सीमा विवाद से मिजोरम में दवाओं की कमी, असम की नाकेबंदी खुलवाने के लिए PM को लिखा पत्र

Posted by - August 4, 2021 0
मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री ललथंगलियाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रियों से असम के साथ चल रही…