सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से यह जानना चाहा है कि अगर कोविड-19 की तीसरी लहर आ गई तो उससे निपटने के लिए उसके पास क्या क्या तैयारी है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटित करने के मामले में बनाए गए राष्ट्रीय कार्य बल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने सरकार को इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने कई बैठकें कीं और अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी। यह देखते हुए कि उसने सरकार को अपने आदेश लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, पीठ ने कहा, ‘अब हम देखना चाहते हैं कि अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो हम कहां खड़े हैं।’ अदालत ने कहा कि केंद्र को ‘कार्रवाई रिपोर्ट’ की तैयारी के लिए कवायद पूरी कर लेनी चाहिए और इसे दो सप्ताह में प्रस्तुत कर देना चाहिए।
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न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने कई बैठकें कीं और अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी। यह देखते हुए कि उसने सरकार को अपने आदेश लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, पीठ ने कहा, ‘अब हम देखना चाहते हैं कि अगर कोविड की तीसरी लहर आती है तो हम कहां खड़े हैं।’ अदालत ने कहा कि केंद्र को ‘कार्रवाई रिपोर्ट’ की तैयारी के लिए कवायद पूरी कर लेनी चाहिए और इसे दो सप्ताह में प्रस्तुत कर देना चाहिए।