लखनऊ: प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास सुभाष चन्द्र शर्मा (Subhash Chandra Sharma) ने प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त सत्र 2022-23 एवं अग्रेतर सत्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया है। प्रमुख सचिव सुभाष चन्द्र शर्मा (Subhash Chandra Sharma) ने शासनादेश में कहा कि अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (Educational qualification) के प्राप्तांक मेरिट के आधार पर एससीवीटी द्वारा 03 चरणों में आवंटन सूचियां निर्गत की जाये। चतुर्थ चरण में अवशेष रिक्त सीटों को भरें जाने हेतु नोडल प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया जाय, जिससे प्रवेश प्रक्रिया कम अवधि में सम्पन्न की जा सके।
प्रवेश प्रक्रिया के चतुर्थ चरण में मेरिट आधारित प्रवेश पूर्ण होने के पश्चात राजकीय संस्थानों में भी रिक्त सीटों पर पूर्व पंजीकृत व नवीन अभ्यर्थियों के पंजीकरण व प्रवेश प्रदेश के किसी भी नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश की अन्तिम पुनरीक्षित तिथि कम से कम 15 दिनों तक वाक इन सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाय तथा उनके मोबाईल नम्बर पर मैसेज से सूचना भेजी जाय।
प्रमुख सचिव ने शासनादेश में प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत निजी क्षेत्र के वेण्डर द्वारा संचालित किये जाने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी किये किये है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत निर्जी क्षेत्र के वेण्डर द्वारा संचालित किये जाने वाले राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायवार, एककवार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लागू शुल्क वाली सीटों का विवरण निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन द्वारा संस्थानवार, व्यवसायवार उपलब्ध कराया जाये।
संस्थानों के लिए संस्थान एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के शुल्क वाले व्यवसाय /एकक/सीटें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की शुल्क वाली व्यवसाय / एकक /सीटें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ पोर्टल एवं विवरणी में प्रदर्शित की जायेगी तथा सम्मिलित रूप से भी इनका विवरण पोर्टल/विवरणी में जनसामान्य के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लागू सभी नियम एवं शर्तो के अरधीन प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
जारी शासनादेश के अनुसार आनलाईन आवेदन प्रक्रिया एवं सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत आनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को राजकीय एवं निजी दोनों प्रशिक्षण संस्थानों या अलग-अलग संस्थानों में आवेदन करने का विकल्प होगा। आनलाईन आवेदन की प्रत्येक दशा में पंजीकरण शुल्क वर्ग के अनुसार एक ही बार देय होगी। आनलाईन आवेदन के समय किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप ए एवं बी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वरीयता क्रम में अधिकतम 10 व्यवसायों का विकल्प योजित किया जा सकेगा। आनलाईन आवेदन हेतु कम से कम 25 कार्य दिवस का समय प्रदान किया जायेगा। त्रुटि संशोधन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त 02 दिन का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
राजकीय तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पृथक अर्हकारी योग्यता के आधार पर ग्रुप ए एवं बी के लिए रैंक या मेरिट सूची तेयार की जायेगी। सीट आवंटन चार चरणों मे पूरा किया जायेगा, जिसमे से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट आवंटन प्रदेश स्तरीय अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर तथा चतुर्थ चरण में सीट आवंटन जनपद या संस्थान स्तर पर अर्हकारी शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पर किया जायेगा। आरक्षण एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी नवीनतम शासनादेश ही प्रभावी होंगे।
जारी शासनादेश के अनुसार अर्हकारी शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में आनलाईन सीटों का आवंटन किया जायेगा। परिषद द्वारा आरक्षण नियमों के अन्तर्गत राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु संस्थानवार, व्यवसायवार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीटों का विवरण तैयार कराया जायेगा, जिसके सापेक्ष सीटों का आवंटन होगा। प्रदेश के राजकीय या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानौं मे प्रथम चरण में किसी भी ग्रुप में सीटो के आंवटन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जायेगी।
अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत किये गये व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीट आवंटन के चयन का परिणाम परिषद स्तर में परीक्षण समिति गठित कर उसकी संस्तुति के आधार पर आगामी 03 दिवसों मे तैयार कराकर परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाईल नम्बर पर मैसेज के द्वारा भी सूचना भेजी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित व्यवसाय या संस्थान मे प्रवेश लेने के लिए 06 कार्य दिवसों का समय प्रदान किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अवधि मे प्रवेश नहीं लेता है, तो उसका आवंटन रद्द माना जायेगा तथा आगामी प्रक्रिया में उसे बाहर रखा जायेगा।
जारी शासनादेश के अनुसार द्वितीय चरण मे अपग्रेडेशन व चयन सूची का कार्य किया जायेगा। अपग्रेडेशन के फलस्वरूप नई स्थिति की सूचना सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उनके मोबाईल नम्बर पर मैसेज के द्वारा दी जायेगी। संस्थानों को अपग्रेडेशन के फलस्वरूप ऐसे अभ्यर्थियों की सूची प्रदान की जायेगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थी नये व्यवसाय, संस्थान, एससीवीटी, एनसीवीटी पाठयक्रम में पुनः नई प्रवेश की प्रक्रिया से प्रवेश लेगा, किन्तु उसे दोबारा फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों को अलग कर दिया जायेगा, जिन्हें प्रथम चरण में कोई भी राजकीय या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आंवटित हुआ था।
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जारी शासनादेश के अनुसार तृतीय चरण मे द्वितीय चरण के उपरान्त राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परिणामी रिक्त सीटों का विवरण तैयार कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा अभ्यर्थियों का विकल्प पंजीकृत करने हेतु सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगा। सीटों के आवंटन में केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चरण मे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है। इस चरण मे आवंटन के उपरान्त अनावंटित अवशेष सीटों को अनाराक्षित करते हुए दोबारा प्रथम चरण की भांति आवंटन प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
जारी शासनादेश के अनुसार चतुर्थ चरण मे रिक्त रह गयी व्यवसायवार, संस्थानवार एवं जनपदवार सीटों की सूची सम्बन्धित जनपदों में प्रेषित की जायेगी। जनपद स्तर पर रिक्त रह गयी सीटों को भरे जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रखते नयी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जिसके अन्तर्गत रिक्तियों की सूचना संस्थान के सूचना पट प्रदर्शित कर व स्थानीय स्तर पर लीडिंग मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित कर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए 07 दिनों में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आनलाईन आवेदन प्राप्त कर लिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में प्रवेश हेतु आवेदन किया था तथा उन्हें कोई भी सीट आंवटित नही हो सकी, उनके फार्म पोर्टल पर पंजीकरण संख्या अंकित कर देखे जा सकेंगे। रिक्त सीटों के आवंटन की प्रक्रिया 04 दिनों मे पूर्ण कर ली जायेगी और चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 05 दिनों का समय प्रदान किया जायेगा।
जारी शासनादेश के अनुसार जनपद स्तर पर रिक्त सीटों को भरे जाने की कार्यवाही गठित समिति द्वार की जायेगी। इस समिति में संबंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य तथा जिला सेवायोजन अधिकारी होंगे। सीट आवंटित प्रक्रिया हेतु निर्धारित किये गये चरणो को समयबद्ध रूप में पूरा किया जायेगा, जिससे कि 31 अगस्त 2022 तक समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।