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वाणिज्यिक बैंक सोने के जेवरों पर 90 प्रतिशत तक दे सकते हैं ऋण : आरबीआई

आरबीआई

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मुंबई। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोने के जेवरों पर उनके मूल्य के 90 प्रतिशत तक ऋण देने की वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति प्रदान कर दी है।

यह अस्थायी छूट है जो अगले साल 31 मार्च तक के लिए दी गई

बता दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार, सोने के जेवरों पर बैंक उनके मूल्य के 75 फीसदी तक ऋण दे सकते हैं। आरबीआई ने अब यह सीमा बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का फैसला किया है। हालांकि यह अस्थायी छूट है जो अगले साल 31 मार्च तक के लिए दी गई है।

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ऋण की सीमा मौजूदा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्य का 90 प्रतिशत करने का फैसला, यह छूट 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी

केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी विकास एवं नियामक नीति संबंधी बयान में यह ऐलान किया है। कहा है कि आम गृहस्थों, नवोद्यमियों और छोटे कारोबारियों पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सोने के गहनों के बदले दिये जाने वाले गैर-कृषि ऋण की सीमा मौजूदा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्य का 90 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी।

आरबीआई ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 01 अप्रैल 2021 से सोने के आभूषणों पर दिये जाये जाने वाले नये ऋण की सीमा फिर उसके मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर रह जायेगी।

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