जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) को विदेश जाने की मंजूरी मिल गई है लेकिन उन्हें यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ मिली है, जैसे उन्हें कुछ शर्तो के साथ जमानत मिली थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था कि वह 13 से 25 अक्टूबर तक यूके और जर्मनी के दौरे पर जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कोर्ट से इजाजत चाहिए थी। अब उनके प्रार्थना पत्र पर जवाब मिल गया है।
सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) की अर्जी पर कोर्ट ने मंजूरी देते हुए कहा कि विदेश जाने से पहले उन्हें यात्रा का पूरा ब्यौरा कोर्ट में पेश करना होगा और विदेश से वापस भारत आने पर कोर्ट को तुरंत जानकारी देनी होगी। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ कांड में आरोपी हैं, जहां 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में मेव और गुर्जर समाज आमने सामने हो गए थे और इस मामले में भजनलाल शर्मा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें बाद में कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई थी।
गोपालगढ़ कांड में 10 लोगों की हो गई थी मौत
भरतपुर के गोपालगढ़ कांड में 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पिछले दिनों जयपुर निवासी वकील सांवरमल चौधरी ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें बताया कि साल 2011 में गोपालगढ़ में बवाल हुआ था। इसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें से भजनलाल शर्मा, गृह राज्यमंत्री जवाहर बेढम समेत अन्य को 10 सितम्बर 2013 को सशर्त जमानत दे गई थी।
पहले किया था शर्त का उल्लंघन
10 साल पहले सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) को जमानत तो मिल गई थी लेकिन शर्त रखी गई थी कि वह बिना इजाजत के विदेश नहीं जा सकते। इसके बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोर्ट को बिना बताए जापान और कोरिया के दौरे पर चले गए थे, जिसके विरोध में वकील सांवरमल चौधरी ने शर्त के उल्लंघन को बताते हुए भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) की अग्रिम जमानत निरस्त करने की अपील की थी। हालांकि अब सीएम भजनलाल शर्मा को दोबारा विदेश जाने की इजाजत मिल गई है।