लखनऊ। प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रतिबंधित 120 माईक्रान से कम सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का प्रयोग पूर्णतः बैन लगाने के लिए पुन: विशेष अभियान की शुरुआत की गई। राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा (Neha Sharma) द्वारा मंगलवार को इसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निदेशक (Neha Sharma) ने बताया कि आगामी तीन जुलाई तक संचालित इस विशेष अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के प्रतिबंधित हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना लगाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु आगामी तीन जुलाई को मनाये जाने वाले वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे (World Plastic Bag Free Day) का निकाय स्तर पर वृहद आयोजन करते हुए आम जन मानस को थैला बैंक, बर्तन बैंक एवं रिड्यूस, रियूज और रीसायकल (आरआरआर) के सिद्धांत के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।
राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा (Neha Sharma) ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के प्रतिबंध हेतु भारत सरकार द्वारा आगामी तीन जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है कि अभियान के अन्तर्गत नगर विकास विभाग एवं राज्य मिशन निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अभियान में और तेजी लाये, जिससे नगरीय निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
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निदेशक ने बताया कि राज्य मिशन निदेशालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती के आधार पर विश्लेषण कर राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसयूपी कम्प्लाइंस मॉनिटरिंग पोर्टल पर निकाय सीमान्तर्गत उत्पादकों, विक्रेताओं और उपयोगकर्ताओं (होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि) को फील्ड इंस्पेक्शन एप भरा जाना है। प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण एक सप्ताह के भीतर कराया जाना अपेक्षित है। शिकायत के निस्तारण के पश्चात निकाय द्वारा निस्तारण आख्या और टिप्पणी पोर्टल पर भी अपलोड की जानी है।
यह दिशा निर्देश किए गए हैं जारी
31 दिसम्बर 2022 से प्रतिबंधित 120 माईक्रान से कम सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर तीन जुलाई 2023 तक पूर्णतः बैन लगाया जाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित होने के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना है। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना लगाते हुये दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।