लंदन। वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपना मुकदमा हार गया है। ब्रिटेन के एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में जालसाजी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए उसे भारत भेजा जा सकता है।
पंजाब नेशनल बैंक से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी(Nirav Modi) के भारत प्रत्यर्पण पर लंदन की एक अदालत ने मंजूरी दे दी है।
नीरव मोदी(Nirav Modi) के मानसिक स्वास्थ्य पर न्यायाधीश ने कहा कि यह कोई असाधारण बात नहीं है, और भारतीय जेल में उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। नीरव मोदी (Nirav Modi) को प्रत्यर्पण वारंट पर 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण मामले के सिलसिले में हुई कई सुनवाइयों के दौरान वह वॉन्ड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिये शामिल हुआ था। जमानत को लेकर उसके कई प्रयास मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय में खारिज हो चुके हैं क्योंकि उसके फरार होने का जोखिम है।
उसे भारत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना करना होगा। इसके अलावा कुछ अन्य मामले भी उसके खिलाफ भारत में दर्ज हैं।