नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को ‘Bulli Bai’ ऐप मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और ‘Sulli Deals’ ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर (Omkareshwar Thakur) को मानवीय आधार पर जमानत दे दी है। अदालत (Court) ने माना कि आरोपी पहली बार अपराधी हैं और लगातार जेल में रहना उनकी समग्र भलाई के लिए हानिकारक होगा। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों पर सख्त शर्तें लगाई थीं ताकि वे किसी गवाह को धमका न सकें और किसी भी सबूत को खराब न कर सकें।
शर्तों में यह शामिल है कि आरोपी व्यक्ति किसी भी पीड़ित से संपर्क करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जांच अधिकारी को अपना संपर्क विवरण प्रदान करेगा और अपना फोन चालू रखेगा और आईओ को अपना स्थान प्रदान करेगा।
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आदेश में कहा गया है कि आरोपी देश छोड़कर नहीं जाएंगे और हर तारीख को अदालत के सामने पेश होंगे, जमानत पर रहते हुए एक समान अपराध नहीं करेंगे।