राजनीति डेस्क. बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के चीफ संपादक अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अर्नब गोस्वामी मुंबई के एक इंटीरियर डिजायनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोस्वामी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह जमानत के लिए निचली अदालत का सहारा ले सकते हैं.
एक्टर मिलिंद सोमन के सपोर्ट में आईं पूजा बेदी, किया ये ट्वीट
एक डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 4 नवंबर को अर्नब को गिरफ्तार किया था. अर्नब आज सुबह ही सेशन कोर्ट में भी बेल पिटीशन फाइल कर चुके है, इस पर सुनवाई चल रही है.
Anvay Naik suicide case: Bombay High Court refuses to grant interim bail to Arnab Goswami. HC directs him to approach a lower court to seek bail
— ANI (@ANI) November 9, 2020
अदालत ने कहा, जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर सत्र न्यायालय में आवेदन करना होता है. जमानत न मिलने पर हाई कोर्ट में अर्जी दी जाती है. ‘इस मामले में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है.’
गोस्वामी ने महाराष्ट्र के रायगड जिले की अलीबाग सत्र अदालत में भी सोमवार को जमानत याचिका दायर की. सत्र अदालत फिलहाल मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले की समीक्षा याचिका पर भी सुनवाई कर रही है. याचिका में अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी और मामले के दो अन्य आरोपियों को पुलिस हिरासत में नहीं भेजने और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी है. गोस्वामी के वकील गौरव पारकर ने कहा, ‘आज सुबह हमने सत्र अदालत में याचिका दायर की है.’