जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने बाइटडांस के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी लेकिन पीठ ने कंपनी को करीब 78.91 करोड़ रुपये की रकम किसी भारतीय सरकारी बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया। इतनी ही रकम पर जीएसटी विभाग ने कर चोरी का दावा कर रखा है। पीठ ने कहा, कंपनी इस रकम को छोड़कर अपने बाकी सभी बैंक खाते संचालित कर सकती है और बची हुई रकम का उपयोग कर सकती है।
बाइटडांस कंपनी ही मशहूर वीडियो एप टिकटॉक का मालिकाना हक रखती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने इस एप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं अप्रत्यक्ष कर विभाग ने बाइटडांस कंपनी पर कर चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि वह अपनी पूरी कमाई पर जीएसटी बकाया जमा नहीं कर रही है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली थी।