नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दरियागंज हिंसा मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजाद को 16 फरवरी तक प्रदर्शन नहीं करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है।
Daryaganj violence case: A Delhi Court grants bail to Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad. Court has ordered him to not hold any protest in Delhi till February 16th. (file pic) pic.twitter.com/SGFAToEHUM
— ANI (@ANI) January 15, 2020
बता दें कि इससे पहले दिल्ली मे भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद की रिहाई को लेकर सड़क पर उतर आए थे। जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। छात्रों ने कहा कि पुलिस चंद्रशेखर को जल्द से जल्द रिहा करें।
पुलिस ने जामा मस्जिद से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया था। बाद में पुलिस ने चंद्रशेखर पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लोगों को उकसाने और दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर के अलावा पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था।
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इससे पहले दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब थे,लेकिन शाम में एक बार फिर चंद्रशेखर जामा मस्जिद में मौजूद अपने समर्थकों के बीच पहुंच गये और नारेबाजी शुरू कर दी। वहां उन्होंने कहा था कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा।