नई दिल्ली: दिल्ली में सिंगल-यूज प्लास्टिक (Single use plastic) (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में सिंगल-यूज प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उल्लंघन करने वाले पर एक लाख रुपये का जुर्माना या पांच साल की जेल हो सकती है।
गोपाल राय ने कहा कि 19 चिन्हित एसयूपी वस्तुओं परदिल्ली सरकार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को 10 जुलाई तक चेतावनी नोटिस जारी करे और उसके बाद नियम न माने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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हालांकि, सरकार एसयूपी वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और लोगों को उनके विकल्प प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, उन्होंने कहा। त्यागराज स्टेडियम यहां एसयूपी वस्तुओं के विकल्प बेचने के लिए। कई लोगों का मानना है कि डीपीसीसी, राजस्व विभाग और एमसीडी की टीमों का गठन, जुर्माना लगाने और (डिफॉल्ट) इकाइयों को बंद करने से प्रतिबंध सफल हो जाएगा। हमारी सरकार अलग तरह से सोचती है। हमारा उद्देश्य प्रतिबंध लागू करने से पहले लोगों को विकल्प प्रदान करना है।