रामपुर। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (Azam Khan) लखनऊ स्थिति सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद सीतापुर जेल लौट गए हैं। उधर, आज ही रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होने के लिए आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने गुरुवार को रामपुर की एक विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। कई तारीखों पर पेश न होने के चलते दोनों के खिलाफ कल वारंट जारी हो गया था।
उधर, दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कई तारीखों पर हाजिर न होने के चलते अदालत ने अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉ.तंजीन फातिमा (Dr.Tanzin Fatima) के खिलाफ वारंट जारी हो गया था। आज दोनों रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में हाजिर होने पहुंचे। बता दें कि बुधवार को अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होनी थी। इस मुकदमे में सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक भी गवाह हैं। इसी स्कूल से अब्दुल्ला की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। प्रधानाचार्य की गवाही हो चुकी है। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह की जानी है। इसके लिए प्रधानाचार्य कोर्ट में पेश हुए थे।
मुकदमे के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन, आरोपित पक्ष की ओर से कोई व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुआ। इसके अलावा उनके अधिवक्ता द्वारा जिरह भी नहीं की गई। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपितों की हाजिरी माफी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने मुकदमे में आरोपित मां-बेटे के खिलाफ वारंट जारी किए थे।
आजम खान को मिली जमानत, जेल से बाहर आने के लिए करना पड़ेगा अभी इंतजार
विधायक अब्दुल्ला आजम के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनाने के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खान और मां पूर्व सांसद डा.तंजीन फातिमा भी नामजद हैं।
इस मामले में आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने गैरहाजिरी का माफीनामा दाखिल किया था। इसको कोर्ट ने निरस्त कर दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। इस दिन अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी।
मामले की अगली सुनवाई 16 मई को
इस संबंध में सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट में क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई की गई। इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे। उनसे बचाव पक्ष को जिरह करनी थी। बचाव पक्ष ने अभियुक्त तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की ओर से हाजिरी में न आ पाने संबंधी प्रार्थना पत्र को पेश किया। इसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों की गैर जमाती वारंट (NBW) जारी कर दिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।