आज़म खान

आजम खान पत्नी और बेटे के साथ दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए

936 0

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ पत्नी राज्यसभा सांसद तजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सभी को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

आजम खान ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी

इससे पहले बुधवार को आजम खान के साथ पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आजम खां ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

एसपी रामपुर ने  कहा आजम खान को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए

एसपी रामपुर ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई है। कहा आजम को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए। बता दें कि कि कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी व विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी।

आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी

अब्दुल्ला आजम खान के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और बाद में गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

स्वरा भास्कर और दिव्या दत्ता 10 सालों से हैं सैमलैं‌गिक रिश्ते में!

इसके बाद भी जब तीनों कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ धारा 82 के तहत गंज पुलिस ने 9 जनवरी को ढोल बजवा कर मुनादी कराई। इसके बावजूद आजम परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। तीनों के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि मुनादी के बाद भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद आजम, पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का है।

Related Post

कोरोना वैक्सीन

कोरोना वैक्सीन की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में क्वालिटी तय करती है भारत की ये बेटी

Posted by - May 31, 2020 0
नई दिल्ली। ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। वैक्सीन की…

तालिबान चले जाओ, वहां 50 रु है पेट्रोल, वहां भरवाओ- महंगाई पर सवाल पूछा तो बोले BJP नेता

Posted by - August 19, 2021 0
अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन इसे लेकर अब भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई…
AK Sharma

OTS के तहत मंगलवार शाम तक 14 लाख उपभोक्ताओं ने उठाया योजना का लाभ: एके शर्मा

Posted by - November 29, 2023 0
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व…

बीजेपी अध्यक्ष का शिवसेना के खिलाफ जंग का एलान, साथ लड़े तो ठीक वर्ना उखाड़ फेंकेंगे

Posted by - January 7, 2019 0
मुंबई। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहयोगी…