लखनऊ।उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मेयर (Mayor) व अध्यक्ष पदों का आरक्षण (Reservation) आज जारी हो गई।। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 नगर निगम , 200 नगर पालिका सहित कुल 762 नगरीय निकायों में से 760 के आरक्षण की सूची जारी हो गयी है।
इसमें नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं झांसी की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लखनऊ, कानपुर सहित कुल आठ नगर निगमों के अध्यक्ष पद को अनारक्षित रखा गया है।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सोमवार शाम को हुई प्रेसवार्ता में नगरीय निकायों के आरक्षण सूची को जारी किया। उन्होंने बताया कि महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार और बस्ती की भानपुर नगर पालिका परिषद विस्तार का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वहां चुनाव नहीं कराया जा सकता है। शेष 760 नगरीय निकायों में चुनाव कराये जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुल 17 नगर निगमों में एक सीट अनुसूचित जाति, एक सीट अनुसूचित जाति महिला व चार सीट पिछड़ा वर्ग, तीन सीट महिला व आठ सीटें अनारक्षित कोटे की हैं।
आरक्षण सूची
नगर निगम सीटों में आगरा को अनुसूचित जाति महिला, झांसी को अनुसूचित जाति, मथुरा-वृंदावन को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, मेरठ को अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद की सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर को अनारक्षित वर्ग में रखा गया है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के 200 नगर पालिका सीटों में अनुसूचित जाति महिला के लिए नौ सीट, अनुसूचित जाति के लिए 18 सीट, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 18 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 सीट, महिलाओं के लिए 40 सीट आरक्षित की गयी है। 79 सीटों को अनारक्षित किया गया है।
वहीं प्रदेश के 545 नगर पंचायतों के लिए जारी की गयी आरक्षण सूची में अनुसूचित जाति के लिए 48, अनुसूचित जाति महिला के लिए 25 सीट, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए एक सीट, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 49 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 98 सीट व महिला के लिए 107 सीट आरक्षित किया गया है। 217 सीटें अनारक्षित हैं।
महापौर पद के लिए चुनावी खर्च सीमा
नगर निकाय चुनाव में 17 महानगर निगम हैं, जहां महापौर के पद के प्रत्याशियों का चुनाव होगा, जिनके खर्च की सीमा इस बार 40 लाख रुपए होगी। पिछले चुनाव में खर्च की सीमा 25 लाख रुपए थी, यानी इस बार 15 लाख रुपए अधिक कर दिया गया है। चुनाव की खर्च सीमा बढ़ती है, उसी मुताबिक जमानत राशि और नामांकन पत्र की धनराशि भी बढ़ाई जाती है।
80 से ज्यादा वाले वार्ड 40 लाख खर्च कर सकेंगे
ऐसे नगर निगम जहां 80 से ज्यादा वार्ड है वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये और 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। अगर आप महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग में दावेदार हैं तो आपको 1 हजार रुपये का फार्म लेना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग या फिर SC-ST या महिला दावेदारों के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही सामान्य वर्ग के लिए 12 हजार तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 6 हजार रुपए जमानत राशि होगी। जिसे नामांकन पत्र दाखिल करते समय जमा करना होगा।
पार्षद: नगर निगम में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 30 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नामांकन पत्र सामान्य श्रेणी के लिए 4 सौ रुपये, जमानत धनराशि 10 हजार जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये का नामांकन पत्र और 1250 रुपये जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा। पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपये थी।
चेयरमैन: नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशी 9 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये और जमानत राशि के तौर पर 8 हजार रुपये देने होंगे। अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो 250 रुपये का नामांकन पत्रों का और 4 हजार रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी।
सभासद: नगर पालिका परिषद में सभासद यानी सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 200 रुपये का नामांकन पत्र मिलेगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 का नामांकन फार्म खरीदना और 1 हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
नगर पंचायत अध्यक्ष: नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों को भी 200 रुपये में नामांकन फॉर्म खरीदना होगा और 5 हजार रुपये जमानत धनराशि के तौर पर देना होगा। यह प्रत्याशी ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 100 रुपये का नामांकन फॉर्म मिलेगा और 2 हजार की जमानत धनराशि होगी।