लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवम् ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव (Nikay Chunav) के सम्बन्ध में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर आज 27 मार्च को अहम फैसला दे दिया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश सरकार इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती है और उनके द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार भी करती है।
नगर विकास मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) के नेतृत्व में हमारे संविधान में व हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उसके तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी।
सर्वोच्च न्यायालय की मंशा व भावना के अनुरूप प्रदेश सरकार निकाय चुनाव कराने की व्यवस्था में आगे बढ़ेगी।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 02 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव कराने के संबंध में तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रकिया पूरी की जायेगी।
प्रदेश सरकार आश्वस्त करती है कि निकाय चुनाव में सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी।