लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर लोग थर्मल स्कैनिंग और आॅक्सीमीटर से जांच के बाद ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी नहीं है। साथ ही सभी मतगणना केंद्रों पर मेडिकल हेल्थ डेस्क खोली जाएंगी जहां आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहेंगी।
आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी नहीं
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार या जुकाम वाले व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्रों पर सैनिटाइजर साबुन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। हाथों को बिना सैनिटाइज किए और बिना मास्क लगाए मतगणना केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेगा।
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मनोज कुमार ने बताया कि प्रत्याशियों व एजेंट को मतगणना शुरू होने के 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या कोविड-19 वैक्सिनेशन कोर्स पूरा करने की रिपोर्ट दिखानी होगी। यदि रिपोर्ट नहीं होगी तो भी मतगणना के दिन पल्स आॅक्सीमीटर या थमार्मीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मनोज कुमार ने बताया कि हर केंद्र पर पाली बदलने के साथ ही पूरे मतगणना केंद्र का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। साथ ही जो भी बैलेट बाक्स मतगणना टेबिल पर लाए जाएंगे उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा।