Arrested

UP: 66 शिकायतों के बाद पकड़ में आया महिला उत्पीड़न का आरोपी

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कानपुर । यूपी में महिलाओं और लड़कियों का फोन के जरिए उत्पीड़न करने का आरोपी (Accused of Harassment) एक 51 साल का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ 66 से ज्यादा शिकायतें थीं।

 उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों ने उत्पीड़न की 66 से ज्यादा शिकायतें की थीं। अब जाकर यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है।

51 साल का आरोपी राजेश कुमार शादीशुदा है और 3 बेटों का पिता है। आरोपी को पुलिस ने ओरैया जिले से गिरफ्तार किया है. वह इस जिले के बेला पुलिस सर्कल में आने वाले गांव जीव सरसानी का रहने वाला है।

महिलाओं को परेशान करने में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन और कई सिम भी आरोपी के पास से जब्त किए गए हैं।

खबरों के मुताबिक आरोपी, महिलाओं और लड़कियों को उनके मोबाइल पर फोन कर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था और उन्हें परेशान करता था। साथ ही उन्हें अश्लील गाने सुनाने और उनके साथ अश्लील बातचीत करने के लिए मजबूर करता था।

वूमन पावर लाइन में की थी शिकायत

राज्य भर के विभिन्न जिलों की लगभग 66 महिलाओं और लड़कियों ने लखनऊ में वूमन पावर लाइन में उसके खिलाफ शिकायत की थी। बल्कि इन शिकायतों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि कई पीड़ित तो उसकी ब्लैकमेलिंग के डर से अब तक पुलिस के पास गई ही नहीं। वूमन पावर लाइन में राजेश के खिलाफ पहली शिकायत 2018 में आई थी।

कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर हुई पहचान

औरैया पुलिस ने डायल 1090 टीम के साथ मिलकर फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी की पहचान की है। औरैया की एसपी अपर्णा गौतम ने कहा, ‘बेला पुलिस और वूमन पावर लाइन लखनऊ की एक संयुक्त टीम ने मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर संदिग्ध के स्थान का पता लगाया और उसे जीवा सरसानी गांव में उसके घर से गिरफ्तार किया।’

इंस्पेक्टर बेला पप्पू सिंह ने कहा, ‘राजेश किसान है। पूछताछ के दौरान उसने अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है और बताया है कि उसने व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए राज्य भर में 100 से अधिक लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया।’

उसने बताया है कि वह अलग-अलग कॉम्बिनेशन के नंबर डायल करता था और यदि कोई लड़की या महिला उसका फोन रिसीव कर लेती थी, तो वह उसका नंबर सेव कर लेता था।

बाद में वह फिर से उन नंबर पर फोन करके लड़कियों और महिलाओं को उसके साथ अश्लील बातें करने के लिए मजबूर करता था।

आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 डी 2, 294, 504, 507 के खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया है।

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