मऊ। घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड (double murder) में फैसला सुनाते हुए जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक ने चार आरोपियों में से पिता और पुत्र सहित तीन अभियुक्तों को दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी।
आरोपियों पर 10-10 का जुर्माना भी लगाया, जबकि एक आरोपी की मौत हो जाने के कारण उसके विरुद्ध चलाए जा रहे मुकदमें की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया था।
घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारी पुर गांव में बकरे द्वारा फसल चर जाने और जमीनी विवाद को लेकर पिछले 17 मार्च 2019 की रात रामसनेही गुप्ता और पब्बर मोर्य पुत्र सभा मौर्य की हत्या कर दी गई थी।
हत्या से पहले रामसनेही गुप्ता भोजन करने के बाद ट्यूबेल पर सोने जा रहा था। जिसको लेकर रामसनेही गुप्ता के पुत्र तुलसी गुप्ता के तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तब पुलिस ने तहरीर के आधार पर भिखारीपुर गांव के ही अकलू चौहान,जयचंद, बेगू चौहान और रामशरण चौहान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर लिया था और विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में भेज दिया था। बचाव पक्ष ने उन्हें झूठा फंसाया जाने की बात कही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तथा साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी अकलू चौहान, जयचंद चौहान, रामशरण चौहान को हत्या का दोषी करार दिया तथा तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
मृत्युदंड के साथ ही तीनों को दस-दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि का 80 प्रतिशत मृतकों के वारिसों को देने का आदेश है। जबकि मुकदमा चलने के दौरान बेफु चौहान की मौत हो जाने के कारण मुकदमा समाप्त कर दिया गया था।