उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड काल के दौरान अनाथ युवतियों की शादी कराने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से अनाथ हुई युवतियों की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपये जिला प्रोबेशन के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए जिले में युवतियों का डाटा एकत्र किया जा रहा है। जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है। साथ ही उनकी आर्थिक स्थित भी ठीक नहीं है।
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इससे पहले सरकार ने इनके भरण पोषण, शिक्षा व चिकित्सा की जिम्मेदारी ली है। अब फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में चयनित ऐसी किशोरियां जो बालिग हो रही हैं उनके शादी के लिए सरकार एक लाख एक हजार रुपये देगी। विवाह के लिए निर्धारित तिथि को वर की आयु 21, वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें आवेदन के लिए लाभार्थी व अभिभावक की फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र, माता पिता या वैध संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
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विवाह की तिथि के 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक ग्राम पंचायत अधिकारी, बीडीओ या जिला प्रोबेशन विभाग में आवेदन किया जा सकेगा। जिले में 52 बच्चे योजना का लाभ ले रहे हैं इनमें 27 लड़कियां हैं। इनमें जो बालिग होती जाएंगी उनकी शादी में भी सरकार आर्थिक मदद करेगी।