पहले से दाखिल मुकदमें अदालतों में सुनवाई के लिए पेश होंगे। अधिवक्ता, वादकारी व अधिवक्ता लिपिकों की परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मुकदमों का दाखिला शारीरिक रूप से एवं ई-मोड, दोनों तरीके से किया जाएगा। दाखिला परिसर से बाहर स्थित काउंटर पर शाम 4 बजे तक हो सकेगा।
परिसर के बाहर कार्यालय के काउंटरों पर स्टाफ की तैनाती रोस्टर से की जाएगी। निश्चित संख्या में मुकदमें कोर्ट में पेश होंगे। इसकी सूचना दी जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन 12 अप्रैल से क्रियाशील हो जाएगी। रजिस्ट्रार कंप्यूटर जरूरी कदम उठाएंगे।
वर्चुअल सुनवाई के दौरान इंटरनेट स्पीड सही रखने के लिए बीएसएनएल को आदेश दिए गए हैं। ताकि स्पीड के कारण सुनवाई प्रक्रिया में बाधा न उत्पन्न हो. परिसर का सैनिटाइजेशन समयानुसार होता रहेगा। 2 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में कोविड कमेटी की बैठक में विचार कर ये सुधार किए गए हैं। इसकी जानकारी निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।