लखनऊ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) की कुरान शरीफ से 26 आयतें हटवाने की मांग को खारिज करते हुए उनसे 21 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा था।
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) की कुरान की 26 आयतों को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस नरीमन की बेंच करेगी। रिजवी (Wasim Rizvi) ने शीर्ष अदालत में इस मामले पर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर वो अपने धर्म के लोगों के निशाने पर आ गए थे। वसीम रिजवी (Wasim Rizvi)ने कुरान की कुछ आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला बताया था। रिजवी ने कहा कि ये आयतें कुरान में पहले नहीं थीं, इनको बाद में शामिल किया गया।
शिया मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कुरान शरीफ (Wasim Rizvi) की 26 आयतें हटाने की उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) की याचिका को खारिज करने की अपील की थी। हालांकि कोर्ट मामले में सुनवाई को राजी हो गया है।
शिया वक्फ बोर्ड ने रिजवी से माफी मांगने को कहा था
वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) की कुरान शरीफ से 26 आयतें हटवाने की मांग को खारिज करते हुए उनसे 21 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा था। साथ ही आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर रिजवी (Wasim Rizvi) ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा। आयोग ने रिजवी को एक नोटिस भी भेजा था।
बरेली में रिजवी के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
अंजुमन खुद्दामे ए रसूल तथा इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) नाम के दो संगठनों ने रिजवी(Wasim Rizvi) के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बरेली में अलग-अलग तहरीर देकर संयुक्त प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ये दोनों संगठन दरगाह आला हजरत से जुड़े हैं। वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) के खिलाफ मुरादाबाद के राहत मोलाई कौमी एकता संगठन ने उनका सिर काटकर लाने वाले के लिए 11 लाख के इनाम का ऐलान कर डाला था। शियाने हैदर-ए कर्रार वेलफेयर एसोसिशन ने भी उनका सिर कलम करने वालों के लिए 20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की थी।