नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनधारकों को राहत दी है। इसके तहत संगठन ने ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशन लेने वाले लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने बताया कि अब पेंशनधारक 28 फरवरी 2021 तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकेंगे।
एक करोड़ पेंशनधारकों को मिलेगा सीधा फायदा
संगठन के इस फैसले से ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े 35 लाख और केंद्र से जुड़े 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलेगा। अब पेंशनधारकों को 28 फरवरी तक बिना जीवन प्रमाणपत्र जमाए कराए हुए भी पेंशन मिलती रहेगी।
बता दें कि अब तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक ही थी यानी ईपीएफओ ने पेंशनधारकों को ये काम निपटाने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दे दी है। पेंशनधारकों के लिए जारी होने वाला जीवन प्रमाणपत्र एक साल तक वैध माना जाता है। इसके बाद उन्हें फिर जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना होता है।
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जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के हैं कई विकल्प
पेंशनधारक की सुविधा के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के कई विकल्प दिए गए हैं। पेंशनधारक देशभर में 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), पेंशन डिस्बर्सिंग बैंकों की ब्रांच में जीवन प्रमाण्पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस, पोस्टल नेटवर्क के 1.90 लाख पोस्टमेन और ग्रामीण डाक सेवकों का लाभ भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा पेंशनधारक ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट भी ले सकते हैं ताकि असुविधा से बच सकें। इसके लिए पेंशनधारक आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर के लिए इस लिंक https://locator.csccloud.in/ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस लिंक http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx के जरिये घर के आसपास स्थित पोस्ट ऑफिस में प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।