नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका मिला है। आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल को 100 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है।दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग को जांच करने की मंजूरी दे दी है। वहीँ आदेश में कहा गया है कि उन्होंने अपनी आय में करोड़ों रुपये कम बताए हैं। यह बात एक रिपोर्ट में कही गई है।
ये भी पढ़ें :-सवर्ण आरक्षण:कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोकसभा से किया वाकआउट
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इनके टैक्स का निर्धारण फिर से किया गया है और उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वह आदेश लागू नहीं नही किया गया है सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा।
ये भी पढ़ें :-सवर्ण आरक्षण बिल के बाद आजम खान ने रखी ये मांग
जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी।बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली।