Neha Sharma

जल भराव वाले स्थानों पर दिन में दवा का छिड़काव व शाम को हो फॉगिंग: नेहा शर्मा

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लखनऊ। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत नगरीय निकायों में सफाई व सेनेटाइजेशन व्यवस्था को लेकर स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा (Neha Sharma) ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निदेशक नेहा शर्मा ने शहरों के मुख्य बाजारों, प्रमुख सार्वजनिक स्थल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थलों पर दैनिक रूप से दो पालियों में सफाई व्यवस्था व कूड़े का उठान प्राथिमकता पर किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए साफ-सफाई के लिए विशेष अभियान चलाए जाए।

निदेशक (Neha Sharma) ने त्योहारों पर शहरों में होने वाले आयोजन जैसे मेला आदि में सफाई की व्यवस्था कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि आयोजनों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न इसके लिए आयोजकों की जिम्मेदारी तय करें। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जीरो वेस्ट इवेंट हो।

बैठक में स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा (Neha Sharma) के साथ उपनिदेशक रश्मि सिंह, उपनिदेशक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) डॉ. सुनील कुमार सिंह, सहायक निदेशक डॉ. सरिता शुक्ला के साथ मुख्य अभियंता (टेक्नीकल सेल) राजवीर सिंह मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश भर के नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ-सफाई सेवा के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े।

कार्ययोजना के रूप में दिए गए दिशा-निर्देश

  1. शहर के बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थलों पर दैनिक रूप से दो पालियों में सफाई व कूड़े का उठान हो।
  2. निकाय स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सक्षम स्तर के अधिकारी/ कर्मचारी, कूड़ा उठाने वाले वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ प्रत्येक मोहल्लों/ वार्डों की सड़कों/ गलियों की सफाई के लिए एवं सफाईकर्मी अपनी-अपनी बीट के अनुसार निकाय क्षेत्र में निकलें।
  3. 4-5 वार्डों के जोन / क्लस्टर के पर्यवेक्षणीय अधिकारी तथा संबंधित वार्ड के बीट इंचार्ज / सफाई नायक / सफाई सुपरवाइजर / सफाई निरीक्षक का नाम, पदनाम, मोबाईल नं. एवं निकाय के कंट्रोल रूम का दूरभाष नं. मुख्य स्थलों पर वॉल राइटिंग / फलैक्स बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये।
  4. शत प्रतिशत घरों से कूड़े का कलैक्शन एवं पृथक्कीकरण दैनिक रूप से हो। जिविपी (GVP – Garbage Vulnerable Point) को शत-प्रतिशत समाप्त करते हुए उसका सौन्दर्यीकरण कराया जाये।
  5. दो पालियों में सफाई करायी जाए इसमें रात में सफाई भी सम्मिलित हो। रिहायशी इलाकों में भली – भाँति सफाई सुनिश्चित करायी जाए। प्लाटों में पड़े कूड़े की सफाई करायी जाए।
  6. डस्टबिन / ट्वीन बिन स्थापित कर निर्धारित समय-सीमा अवधि पर खाली कराया जाए। यह सुनिष्चित करें कि कूड़ेदान के बाहर कूड़ा न बिखरा रहे।
  7. सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का रख-रखाव, भली-भाँति सफाई व सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।
  8. साफ-सफाई के दौरान एकत्रित कूड़े को उसी समय लैण्डफील साइट / प्रोसेसिंग प्लान्ट पर भिजवाया जाये।
  9. शहरी क्षेत्रों के छोटे बड़े सभी नाले / नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करायी जाये तथा खुले नालें / नालियों के ढकने की व्यवस्था की जाये। शहर के मुख्य नाले जिनमें दुर्गंध हो उनका बायोरेमेडिएशन / फाइटोरेमेडिएशन तत्काल सुनिश्चित करें।
  10. नाले / नालियों की सफाई के दौरान निकला हुआ सिल्ट तत्काल सेनेटरी लैण्डफील साइट अथवा उचित स्थान पर भेजवायें।
  11. सड़कों के किनारे उगी घास एवं वनस्पतियों को नियमित रूप से हटवाया जाये एवं रोकथाम हेतु पेवमैंट बनाया जाए।
  12. निकाय की समस्त बस्तियों में शुद्ध पेयजल की नियमित व्यवस्था करायी जाए।
  13. नलकूपों की मुख्य पाइपलाइनों से बस्तियों में होने वाली जलापूर्ति की क्षतिग्रत पाइपलाइनों की मरम्मत एवं जल रिसाव वाले स्थान चिन्हित कर उसकी मरम्मत करायी जाये।
  14. इण्डिया मार्का – 2 हैण्ड पम्पों एवं अन्य हैण्ड पम्पों के चारों और कंकरीट से बंद कराया जाये।
  15. शुद्ध पेय जल की उपलब्धा हेतु हैण्डपम्प एवं ट्यूबवेल की रिबोरिंग करायी जाये तथा पेय जल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए बैक्ट्रियोलॉजिकल / वायरोलॉजिकल जांच सुनिश्चित करायी जाये।
  16. जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प के माध्यम से हो रही है, उन क्षेत्रों के प्रत्येक घरों को क्लोरीन टैबलेट उचित मात्रा में वितरित कराया जाये।
  17. विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 1 से 31 अक्टूबर एवं दस्तक अभियान 7 से 31 अक्टूबर संचालित किया जा रहा है। संक्रामक रोगों / वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम के लिए नियमित रूप से एंटी लार्वा का छिड़काव एवं फॉगिंग करायी जाये।
  18. नगरीय क्षेत्रों में जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर नियमित रूप से दिन में दवा का छिड़काव कराया जाये तथा शाम के समय फॉगिंग करायी जाये।
  19. जनप्रतिनिधियों व मोहल्ला निगरानी समितियों का सहयोग लेकर नगरीय क्षेत्रों के जन सामान्य व व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, खुले में शौच न करने, शुद्ध पेयजल का प्रयोग / पानी उबालकर पीने तथा मच्छरों की रोकथाम हेतु व्यवहार परिवर्तन / जागरूकता अभियान व प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
  20. गंगा टाउन के घाटों की सफाई, एन्टी लिटरिंग मैसेज एवं डस्टबिन की स्थापना सुनिश्चित कराई जाये। वाटर बॉडीज में ठोस अपशिष्ट तैरता हुआ न दिखाई दे एवं वाटर बॉडीज के आस-पास कूड़ा एकत्र या बिखरा न हो।
  21. सड़कों पर हुए गढ्ढों की मरम्मत व नगर निकाय की स्वामित्व वाली सड़कों पर मानक के अनुरूप लेन पेंटिंग / जेब्रा क्रॉसिंग आदि की मार्किंग करायें।
  22. AQI वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए रोड साईट प्लांटेशन / ग्रीन वेल्ट विकसित करें, अर्द्धविकसित / निर्माणाधीन पार्कों का सौन्दर्यकरण कराये, बर्टिकल गार्डन पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित करें।
  23. नगर निकाय निदेशालय द्वारा संचालित डेडिकेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (DCCC) टोल फ्री नम्बर-1533 पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।
  24. उत्तर प्रदेश सरकार अनुभाग-7 के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के सम्बन्ध में निर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 15 जुलाई, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक के विरूद्ध अभियान चलाकर जब्त किये जाने व जुर्माना वसूल किये जाने हेतु जन सहभागिता, जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन विषयक अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाये।

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