नई दिल्ली। निर्भया गैंग रेप मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अगले आदेश तक दोषियों को फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के चारों आरोपियों को शनिवार सुबह (एक फरवरी) फांसी नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोर्ट ने अक्षय, विनय, पवन और मुकेश के डेथ वारंट को रद्द कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की जुवेनाइल याचिका खारिज कर दी है। पवन ने याचिका डाली थी अपराध के समय वह नाबालिग था।
2012 Delhi gang-rape case: A Delhi Court stays execution of convicts till further orders pic.twitter.com/jdg28SSDmN
— ANI (@ANI) January 31, 2020
सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा है कि चाहें तो एक फरवरी को तीन दोषियों को फांसी दी जा सकती है। दूसरी तरफ निर्भया की मां की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि दोषी फांसी से बचने के हथकंडे अपना रहे हैं। इस फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं होने देंगे। आशा देवी ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी और एक दिन सरकार को दोषियों को फांसी देनी होगी।
Asha Devi, mother of the 2012 Delhi gang-rape victim: The lawyer of the convicts, AP Singh has challenged me saying that the convicts will never be executed. I will continue my fight. The government will have to execute the convicts. pic.twitter.com/NqihzqisQo
— ANI (@ANI) January 31, 2020
निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर रोक लग गई है। कोर्ट के अगले आदेश तक इन दरिंदों को फांसी नहीं दी सकती है। इस फैसले पर निर्भया की मां काफी भावुक हो गईं और रोते हुए कहा कि यह फांसी अनंतकाल तक नहीं होगी। उनका कहना था कि दोषियों के वकील ने ये साबित कर दिया है कि यह फांसी नहीं होगी।